राजस्थान

हिरासत में युवक को हथकड़ी लगाने के मामले में जिला एसपी को तलब

Shantanu Roy
25 May 2023 11:12 AM GMT
हिरासत में युवक को हथकड़ी लगाने के मामले में जिला एसपी को तलब
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प्रतापगढ़। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली व जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक व एसएचओ को अवैध हिरासत में रखे गए युवक को हथकड़ी लगाने के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया. प्रतापगढ़ निवासी कन्हैयालाल ने याचिका पेश की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील राकेश अरोड़ा ने कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे लोकेश को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया था और इस बीच उसका पैर टूट गया था। पुलिस ने उसे अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराने के साथ ही बेड पर हथकड़ी लगा दी है। अधिवक्ता ने इसकी फोटो भी पेश की। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीजेएम प्रतापगढ़ का निरीक्षण किया और रिपोर्ट मांगी। कार्यवाहक सीजेएम ने रिपोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता के तथ्य सही हैं, उनके बेटे को हथकड़ी लगाई गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. यह अवैध है और उचित नहीं है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक व एसएचओ को अगली सुनवाई के लिए तलब किया है।
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