राजसमंद: राजसमंद में रैली और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। धारा-144 की पालना में जिला मजिस्ट्रेट ने ये निर्देश जारी किए है। जिसमे बताया गया है कि उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) की अनुमति के बाद ही रैली और जुलूस निकाले जा सकेंगे।
राजसमंद में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देशित कर चुनाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे है। इस क्रम में जहा निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव प्रशिक्षण, मतदान केंद्र सहित मतगणना केंद्र पर व्यापक प्रबंध किए जा रहे है। वही लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसके लिए जिले में अपराधियों की धरपकड़ और अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे है।
इसके अलावा आचार संहिता के तहत लागू धारा-144 का उल्लंघन न हो, इसके लिए भी निर्देश दिए जा रहे है। इस कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भंवरलाल निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की रैली और जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जाएं। कोई भी रैली या जुलूस निकालने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) की अनुमति लेनी होगी। उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही रैली और जुलूस निकाले जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश की पालना के निर्देश सभी SDM को दिए हैं।