राजस्थान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के जिला स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ

Tara Tandi
22 Jun 2023 11:24 AM GMT
डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के जिला स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ
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राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढाने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय शिविर का आयोजन 22 जून, गुरुवार को पंचायत समिति जैसलमेर के सभागार में किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी एवं सभी विभागों को आपसी समन्वय से योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की बात कही उन्होंने बैंकिंग अधिकारियों से भी सकारात्मकता से आवेदनों का निस्तारण करने को कहा।
इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को माल्यार्पण करने के साथ हुई। योजना का परिचय देते हुए जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र की महाप्रबंधक संतोष कुमारी ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारंटी फीस, मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे इन वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।
उन्होंने बताया की योजना में आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए साथ ही आवेदक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। केन्द्र और राज्य सेवा में कार्यरत नही होना चाहिए। भागीदारी एवं एलएलपी फर्म, सहकारी समिति व कम्पनी के मामले में आवेदक संस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व होना चाहिए साथ ही आवेदक पूर्व में बैंक और वितीय संस्थान से लिए गये ऋण में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ऋण सीमा व प्रावधान में उद्यम के प्रकार व अधिकतम ऋण सीमा में विर्निमाण क्षेत्र 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ व व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ है। ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन,विस्तार,विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ऋण राशि व ब्याज अनुदान में 25 लाख रूपये तक 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक 7 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक 6 प्रतिशत है। मार्जिन मनी अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये जो भी कम हो, ऋण वितरण के उपरांत तीन वर्ष तक उद्यम संचालित होने पर ऋणी के खाते में समायोजित होगा। दस्तावेज में आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण-पत्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट योजना जरूरी है।
कार्यक्रम के दौरान योजना के 6 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। शिविर में जिला रोजगार अधिकारी भवानी प्रताप चारण, डीडीएम प्रदीप कुमार,अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक सीएस गर्ग,महेश वासु,सवाई सिंह,उमाशंकर,योगेश कौशिक,रविन्द्र टांक,तगाराम भील सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी कर्मचारी, बैंक के प्रतिनिधि लाभार्थी एवं आमजन उपस्थित थे।
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