राजस्थान

डिस्ट्रीक जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरी क्षमता से कार्य करने के दिए निर्देश

Shantanu Roy
14 April 2023 10:36 AM GMT
डिस्ट्रीक जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरी क्षमता से कार्य करने के दिए निर्देश
x
राजसमंद। 13 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैठक कर जिले के न्यायिक अधिकारियों को इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत राजसमंद में आयोजित करने के संबंध में निर्देश दिये. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को आपसी सहमति से निपटाने के लिए पूरी क्षमता से कार्य करने के निर्देश दिए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 मई (द्वितीय शनिवार) को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर से निर्देश प्राप्त हुआ है. सुरोलिया ने जिले के न्यायिक अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों में प्रतिदिन पूर्व काउंसिलिंग, अधिवक्ताओं व पक्षकारों से व्यक्तिगत रूप से अनुनय-विनय करने की बात कही।
सुरोलिया ने कहा कि चिन्हित मामलों में सकारात्मक बातचीत से पूर्व काउंसिलिंग में प्रकरणों का निराकरण संभव है। उन्होंने न्यायालय में लम्बित पारिवारिक प्रकरणों, चैक सम्बन्धी प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों सहित त्याग योग्य प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे मामले जो समय पर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के बाद न्यायालय एवं थाने में पुनः प्रस्तुत किये जाने योग्य हों। उन्हें कोर्ट में पेश करने पर विशेष जोर दिया गया। वर्चुअल बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद से संपर्क करने की भी जानकारी दी।
Next Story