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जालोर। डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी दी गई। शिविर में 125 लोगों ने योजना की जानकारी ली। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी ने कहा कि राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने तथा समाज के कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु व्यवसायिक वाहन स्वरोजगार योजना। योजना लागू कर दी गई है।
इस योजना के तहत उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पात्र होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसी पार्टनर फर्म में भी लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए भागीदारी एवं एलएलपी फर्मों, सहकारी समिति एवं कंपनी की दशा में संस्था में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक भागीदारी होना आवश्यक है। योजना के तहत 25 लाख रुपये से कम की ऋण सीमा पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा पर 7 प्रतिशत और 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की सीमा पर 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा। . योजनान्तर्गत अनुदान राशि का भी प्रावधान किया गया है, जो परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू0 25 लाख (जो भी कम हो) मार्जिन मनी अनुदान राशि के रूप में होगा। योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जालौर से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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Shantanu Roy
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