राजस्थान

जिला कलक्टर ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के बैनर का किया विमोचन

Tara Tandi
19 Feb 2024 1:30 PM GMT
जिला कलक्टर ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के बैनर का किया विमोचन
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बांसवाड़ा : शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने के लिए संबंधी अधिकारियों को पाबन्द किया। जिला कलक्टर डॉ इंद्रजीत यादव ने चिकित्सा विभाग को सरकारी संस्थानों और परिसर सहित अस्पतालों में भी मरीजों को वितरित हो रहे भोजन के सैंपल लेने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि आमजन को शुद्ध आहार मिले यह हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए है कि अभियान का क्रियान्वयन के साथ आमजन में जागरूकता के लिए भी प्लान बनाया जाए। ताकी आमजन की ओर से भी सहयोग प्राप्त हो सके और मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस दौरान जिला कलक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, एडीएम अभिषेक गोयल, जिला परिषद सीईओ वीसी गर्ग सहित जिले के आला अधिकारियों ने बैनर का विमोचन किया।

वोटसअप नंबर 9462819999 पर शिकायत की सुविधा
राज्य सरकार के निर्देशों के बाद चिकित्सा अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति मिलावट की सूचना वोटसअप नंबर 9462819999 पर भी दे सकता है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा की टीमें लगातार कारवाई के साथ व्यापारियों में जागरूकता लाने का काम भी करेगी। पूरे अभियान की जिला कलक्टर के स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एचएल ताबियार ने ताया कि आमजन को स्वस्थ एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ एवं श्री अन्न यानी मोटा अनाज की उपयोगिता के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत ईट राइट इनेटिव के तहत निर्धारति 40 मानकों के आधार पर खाद्य पदार्थे बेचने और खाने के विभिन्न स्थानों जैसे स्कूल, कैंपस, धार्मिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन को भ्ज्ञी ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। चल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच करवाई जाएगी।
प्रतिदिन राज्य में भी भेजनी होगी रिपोर्ट

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशीकांत शर्मा एवं उम्मेदमल टेलर के प्रभारीतत्व में जिले में कार्रवाई की जाएगी। अभियान के अंतर्गत मिलावट खोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के तहत नियमित रूप् से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निरीक्षण, नमूनीकरण, सर्विलेन्स, जब्ती, नष्टीकरण की एंट्री प्रतिदिन फोस्कोस पॉर्टल पर करनी होगी। जांच रिपोर्ट के आधारन पर सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा और अधिकतम शास्ती और सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इस सामग्री पर रहेगा फोकस

मिलावटी खाद्य तेल, मिलावटी घी, मिलावटी दूध, दूध से निर्मित खाद्य पदार्थे जैसे मावा, पनीर, मिलावटी मसाले, पेय पदार्थ, आटा, बेसन तथा खुले बिक रहे पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाएगी। अभियान के लिए पुलिस विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा।


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