राजस्थान

जिला कलक्टर ने जारी किये आदेश, मांझा बिक्री पर रहेगी नजर

HARRY
14 Jan 2023 1:59 PM GMT
जिला कलक्टर ने जारी किये आदेश, मांझा बिक्री पर रहेगी नजर
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उदयपुर में मकर संक्रांति और आगामी त्योहारों को देखते हुए उदयपुर प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है. 11 जनवरी से 31 जनवरी तक धारा 144 लगाई गई है। मकर संक्रांति का पर्व हर कोई शांतिपूर्ण तरीके से मना सकता है और किसी भी तरह की जनहानि या पक्षियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने 31 जनवरी तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है.
एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ताराचंद मीणा ने मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातु मिश्रित मांझा के प्रयोग से दुपहिया वाहन चालकों व पक्षियों को होने वाली जान-माल की हानि को रोकने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है. जिले की सीमा के भीतर धातु से बने मांझा के थोक एवं फुटकर विक्रय एवं उपयोग पर रोक लगाने के संबंध में। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहने की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया है कि इस निषेधाज्ञा की अवज्ञा या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड दिया जाएगा. गौतम ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार खुशियां बांटने के लिए मनाए जाते हैं, ऐसे में सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि उनकी वजह से किसी का नुकसान न हो और सभी हंसी-खुशी से त्योहार मनाएं.
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार पक्षियों को पतंगबाजी से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही प्रशासन की ओर से इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि कहीं भी किसी दुकान या जगह पर धातु का मांझा न बेचा जाए. लेकिन इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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