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बालवाहिनी संयोजक समिति की बैठक सोमवार को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जिनेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई जिसमें विभिन्न परिवहन साधनों से स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में एएसपी जैन ने कहा कि जिले में छात्र-छात्राओं के परिवहन में उपयोग ली जा रही बालवाहिनियों के सुरक्षित संचालन के लिए विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए। जिससे किसी प्रकार के दुर्घटना या अप्रिय स्थिति का सामना नही करना पडे़ और विद्यार्थी सुगमता के साथ इन वाहनों से सुरक्षित आवागमन कर सके। उन्होंने कहा कि बालवाहिनियों पर वाहन स्वामी एवं चालक के नाम, मोबाईल नम्बर, चाइड हेल्प लाइन नम्बर अंकित हो। साथ ही वाहनों में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा आदि के साथ वाहन फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी वाहन के साथ उपलब्ध रहें। बालवाहिनियों की जीपीएस के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं द्वारा मोनिटरिंग की जाए। ऑटो की अपेक्षा बस, वैन, कैब आदि सुरक्षित वाहनों को प्राथमिकता देने के साथ इन वाहनों पर ऑन स्कूल ड्यूटी भी लिखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में बाइक चलाकर आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों से समझाईश करने के साथ उनके बाइक से स्कूल आने पर रोक लगाई जाए।
जैन ने कहा कि बालवाहिनियों को लेकर परिवहन नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए स्कूल प्रशासन, वाहन मालिक व चालक निर्धारित मानदण्डों का अनुसरण करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करंे। परिवहन विभाग सतत निगरानी रखते हुए छात्र-छात्राओं की सुरक्षा में कोताही बरतने वाली बालवाहिनियों के संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करे। बैठक में परिवहन अधिकारी महावीर प्रसाद पंचौली, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पीयूष कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र्र कुमार मीणा, यातायात शाखा के प्रताप सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
Tara Tandi
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