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बाड़मेर। डिस्कॉम की टीम लगातार बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामले पकड़ रही है। जुर्माने की रकम 7 दिन में नहीं देने पर एफआईआर दर्ज करने का नोटिस भी देती है। अब जुर्माना राशि नहीं देने पर डिस्कॉम बिजली चोरी रोकथाम थाने में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दरअसल बाड़मेर डिस्कॉम जिले भर में सतर्कता अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में बिजली चोरी पकड़ता है। चोरी उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता को नोटिस देकर जुर्माना लगाता है। सात दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बत्ती चोरी रोकथाम थाना बाड़मेर थानाध्यक्ष त्रिलोकराम ने बताया कि अधीक्षण यंत्री अजय माथुर व निगम ने प्रखंड व उपखण्ड अधिकारियों को जुर्माना राशि जमा नहीं करने वाले दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये थे. इसकी आड़ में कार्यपालन यंत्री विजीलैंस बाड़मेर सुरेश सेठिया ने भागाराम पुत्र कालूराम निवासी सामो की ढाणी, कीर्तराम पुत्र अजीतराम खारी व सहायक विजिलेंस इंजिनियर बाड़मेर के.के. वैष्णव नाम रामाराम पुत्र वगाताराम ग्राम सेवनियाला, श्रीमती।
लहरो देवी एएनएम खरतिया, हीराराम पुत्र रौराम निवासी खरतिया, मोहनलाल सैन निवासी खारतिया, हुसैन खान पुत्र लाल खान निवासी पीरू का ताला, उर्स खान पुत्र कयाम खान निवासी पीरू का ताला, तेजाराम पुत्र गोकलाराम प्रजापत निवासी डोली कला, भागाराम पुत्र सुरजाराम निवासी डोली कला, बाबूलाल पुत्र भाखराराम विश्नोई निवासी राणासर कला और विदाराम पुत्र सोनाराम मंजू निवासी सोंडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. सतर्कता जांच रिपोर्ट की जुर्माने की राशि जमा करना।
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