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बाड़मेर। बाड़मेर डिस्कॉम की टीम लगातार बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामले पकड़ रही है और उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता पर जुर्माना भी लगा रही है। डिस्कॉम जुर्माना राशि नहीं देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा रही है। गुरुवार को डिस्कॉम ने 27 लोगों के खिलाफ डिस्कॉम सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. दरअसल बाड़मेर डिस्कॉम ने सतर्कता अभियान चलाकर जिले भर में अलग-अलग जगहों से लाइट चोरी के मामले पकड़े हैं. चोरी उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता को नोटिस देकर जुर्माना लगाता है। सात दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता (एसई) अजय माथुर ने बताया कि हल्के चोरी के मामलों में पूर्व में दर्ज सतर्कता जांच प्रतिवेदन में उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर निगम अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये. गए थे।
इसके तहत कार्यपालक अभियंता (सतर्कता) बाड़मेर सुरेश सेठिया द्वारा डालाराम पुत्र हडूमनराम निवासी गरल व चंपालाल सुथार निवासी आरंग हाल बाड़मेर मगरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. सहायक अभियंता (सतर्कता) बाड़मेर के.के. गेनाराम के पुत्र वैष्णव भंवराराम निवासी बाखासर, भाखराराम पुत्र हरचंद्रम निवासी हथला, कामरान पुत्र किशनराम निवासी एकल, बच्चू खान पुत्र बहादुर खान निवासी खलीफा की बावड़ी, लाखाराम पुत्र लिछाराम निवासी नेहरोन का ताला नोखड़ा निवासी गोरधनराम पुत्र प्रगाराम निवासी पायला खुर्द, हदमनराम पुत्र पंचराम निवासी बंधुआ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
इसी तरह खरथाराम पुत्र रौराम निवासी भूंका भगत सिंह, जगदीश पुत्र रतनलाल निवासी भूंका भगत सिंह, पाबूराम पुत्र मंगलाराम निवासी कायम बस्ती नगड्डा, राजूराम पुत्र शंकराराम लोहार निवासी धनौ, केसाराम पुत्र कालाराम निवासी भंवरिया सता कमल सिंह पुत्र समर्थ सिंह निवासी मौखब, ठकराराम पुत्र पूनमराम निवासी सता नागदादा निवासी धारू खान पुत्र रमजान खान के खिलाफ विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. जबकि रत्नाराम पुत्र मंगलाराम निवासी पनोरिया, चालक उम्मेद पुत्र अली खां निवासी सामो की ढाणी, रेखाराम पुत्र गैनाराम निवासी खारी, मेघाराम पुत्र गैनाराम निवासी खारी, असुरम पुत्र तेजाराम निवासी राडू धोरीमन्ना, खेताराम पुत्र/ खेमाराम निवासी गोदा, सुखराम पुत्र जेठाराम निवासी राडू, राजाराम जाट निवासी बेरीवाला ताला व कीरताराम पुत्र केसाराम निवासी आलमसर के खिलाफ लाइट चोरी के मामले में जुर्माना राशि नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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