राजस्थान
छेड़छाड़ मामले में धौलपुर कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा, आरोपित पर 20 हजार रुपये जुर्माना
Bhumika Sahu
25 Aug 2022 9:30 AM GMT
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आरोपित पर 20 हजार रुपये जुर्माना
धौलपुर ,धोलपुर की पोक्सो कोर्ट ने छेड़खानी के एक मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने 22 मई 2020 को धौलपुर जिले के कौलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मई 2020 को उसकी नाबालिग बेटी घर में काम कर रही थी. इसी दौरान राजन उर्फ रिछड़ा घर में घुस आया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान उसने नाबालिग के कपड़े भी फाड़ दिए। नाबालिग बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए।
जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर राजन को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. बुधवार को पोक्सो कोर्ट के जज जमीर हुसैन ने मामले में दलीलें सुनने के बाद आरोपी को आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया. इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन साल की जेल और दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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