राजस्थान

Dhaulpur: जिले में धातु एवं सिंथेटिक मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री निषेध

Tara Tandi
8 Jan 2025 1:03 PM GMT
Dhaulpur: जिले में धातु एवं सिंथेटिक मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री निषेध
x
Dhaulpur धौलपुर । जन स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं मानव, पशु, पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने हेतु धातु निर्मित मांझा, पतंग उड़ाने के लिये पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक व टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर ग्लास पाउडर के बने होते हैं उनके उपयोग एवं विक्रय पर रोक लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधारहित बनाएं रखने एवं पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा जिले की राजस्व सीमा व क्षेत्राधिकारता में उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश दिये हैं। साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे की समयावधि में पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा।
Next Story