राजस्थान

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वंचित पेंशनर करवाएं भौतिक सत्यापन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत

Tara Tandi
2 Aug 2023 12:20 PM GMT
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वंचित पेंशनर करवाएं भौतिक सत्यापन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को शीघ्र वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए कहा गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अरविंद कुमार ओला ने बताया कि प्रत्येक वर्ष माह नवंबर व दिसंबर में पेंशनरों द्वारा पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाया जाना होता है। 31 दिसंबर तक पेंशनरों द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन न करवाए जाने की स्थिति में पेंशनरों की पेंशन राशि भौतिक सत्यापन के अभाव में रोक दी जाती है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में चूरू जिले के कुल 2,73,178 पेंशनरों में से कुल 2,66,331 पेंशनरों के द्वारा ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग निर्देशानुसार पेंशनरों के भौतिक सत्यापन हेतु जिले में विशेष अभियान चलाए जा चुके हैं तथा 25 जुलाई, 2023 को जिले के प्रत्येक राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर सामाजिक सुरक्षा शिविरों का आयोजन भी किया जा चुका है। विशेष अभियान चलाए जाने के बावजूद भी वर्तमान में चूरू जिले के कुल 6837 पेंशनर वार्षिक भौतिक सत्यापन से वंचित हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 5272 पेंशनर एवं शहरी क्षेत्र के कुल 1565 पेंशनर वार्षिक भौतिक सत्यापन से वंचित हैं। जिले के सरदारशहर उपखण्ड के 2150, चूरू उपखण्ड के 1560, राजगढ़ उपखण्ड के 1243 व सुजानगढ़ उपखण्ड के 752 पेंशनरों द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने के कारण इन पेंशनरों को दिसम्बर 2022 के बाद से पेंशन राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि चूरू जिले के 97.50 प्रतिशत पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन होने के कारण चूरू जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है।
ओला ने बताया कि वंचित पेंशनर भौतिक सत्यापन जरिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र प्लस इत्यादि केन्द्रों पर अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। अंगुली छाप से बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने वाले पेंशनर आइरिस स्कैन के माध्यम से भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। इन माध्यमों से भी पेंशनरों का भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में वे स्वयं क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना आधार एवं जन आधार पेंशन पोर्टल पर अपलोड करवाकर वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकांश पेंशनरों के पेंशन पीपीओ में आधार एवं जन आधार की सीडिंग गलत होने के कारण भी उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऎसी परिस्थिति में पेंशनर क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी सीडिंग दुरस्त करवाकर वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं ताकि नियमित रूप से पेंशन का लाभ मिलता रहे।
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