राजस्थान

जिले में बचाव पक्ष की दलील: कोर्ट वॉयस टेस्ट का आदेश नहीं दे सकता, सुनवाई 10 को

Admin Delhi 1
11 Feb 2023 12:22 PM GMT
जिले में बचाव पक्ष की दलील: कोर्ट वॉयस टेस्ट का आदेश नहीं दे सकता, सुनवाई 10 को
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अजमेर न्यूज: नशा तस्करी मामले में हरिद्वार की दवा कंपनी संचालक को गिरफ्तार करने की धमकी देकर दो करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोपी निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के वॉयस सैंपल जांच को लेकर बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों में बहस हो गई. अब सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

बचाव पक्ष के वकील प्रीतम सिंह सोनी ने बताया कि आवाज के नमूने के लिए आवेदन एसीबी ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया था.

मामला सीजीएम कोर्ट से एसीजेएम-1 को ट्रांसफर किया गया है। एसीबी के जांच अधिकारी मांगीलाल कोर्ट में मौजूद थे। अधिवक्ता सोनी ने तर्क दिया कि उन्हें अदालत द्वारा आरोपी की आवाज रिकॉर्ड करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

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