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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सफाई ठेकेदार द्वारा ट्रैक्टर से बंधी मृत गाय को घसीटने के मामले में पंचायत प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को लेकर बिजोलिया पुलिस को रिपोर्ट सौंपी गई है. निराधार बताकर खारिज कर दिया कस्बे निवासी दीपक गोड़ ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि वह खनन कार्यालय रोड की ओर जा रहा था. रास्ते में सफाई ठेकेदार खाजू हेला ने गाय को अपने ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया और अमानवीय तरीके से बिजोलिया क्रय-विक्रय सहकारी समिति से खींच कर तहसील बिजोलिया रोड पर ले गया. गाय को ट्रैक्टर के पीछे गले में रस्सी डालकर घसीटा जा रहा था। वाहन में दो अन्य व्यक्ति भी बैठे थे। गाय को घसीटने से मना करने पर भी आरोपी नहीं माने।
कहा कि ग्राम पंचायत सचिव सरपंच का आदेश है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में इस तरह के कृत्य को लेकर सफाई ठेकेदार, सरपंच व ग्राम पंचायत के सचिव के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है. वह ट्रैक्टर भी बिना नंबर का है जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है। ग्राम पंचायत सचिव विनोद तोषनीवाल ने कहा कि आरोप निराधार हैं। मृत गाय की सूचना पर ट्रैक्टर-ट्राली भेजी गई। गाय को रस्सियों से बांधकर कुछ देर ट्राली में रखने के लिए सड़क किनारे रखा गया। उसके बाद मृत गाय को ट्रॉली में डाल दिया। डालकर ही उसे दफनाने की जगह ले जाया गया। लगाए गए आरोप निराधार हैं।

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