Dausa: जागरूकता अभियान में वरिष्ठ नागरिकों को बताए गए उनके कानूनी अधिकार

दौसा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर विशेष विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान वृद्धजनों को उनके विधिक अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के तहत भक्त श्रवण डे केयर सेंटर और पर्यावरण मित्र संस्था, आशावरी माताजी वृद्धाश्रम, जगतपुरा जयपुर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यवाहक सचिव एवं सिविल न्यायाधीश (एनआई एक्ट) रचना बालोत ने वरिष्ठ नागरिकों को 'नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवाएं) योजना 2016' के प्रावधानों से अवगत कराया।
रचना बालोत ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ नागरिक स्वयं अपने भरण-पोषण में असमर्थ हैं, वे अपने पुत्र या पुत्री से भरण-पोषण की कानूनी मांग कर सकते हैं। यदि संतान इस दायित्व की अनदेखी करती है या मना करती है तो न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
शिविर में यह भी बताया गया कि जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक 'नालसा' की हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कर मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, भरण-पोषण संबंधी मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को उनकी विधिक सुरक्षा, अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।





