राजस्थान

Dausa: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालको के साथ बैठक आयोजित

Tara Tandi
23 Sep 2024 1:10 PM GMT
Dausa: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालको के साथ बैठक आयोजित
x
Dausa दौसा। विधान सभा उपचुनाव 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता की पालना एवं लोक प्रतिनिधित्त्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अन्तर्गत पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में अवगत करवाने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारीक की अध्यक्षता में­ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधियों एवं जिले के प्रिटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक का
आयोजन किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारीक ने कहा कि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का अपने चुनावी प्रचार-प्रसार में­ प्रभावी पालना करें। उन्होंने कहा कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऎसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और र्धामिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाएं या घृणा की भावना उत्पन्न करे­ या तनाव पैदा करे। इसलिए चुनावी प्रचार- प्रसार हेतु सभा, रैली व जुलूस का आयोजन पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही करें­।
आचार संहिता प्रकोष्ठ के सहायक नोडल अधिकारी एडीपी भगवत सिंह ने बताया कि प्रिटिंग प्रेस संचालक निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंधों के तहत मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता लिखा हो, प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे­ व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति देने पर ही मुद्रण करें, अन्यथा उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार महत्वपूर्ण प्रावधानों जैसे लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य करें, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं और मतदाताओं को वहां से मतदान केंद्र तक ले जाने या वापस लाने पर रोक, र्धामिक स्थल पर प्रचार-प्रसार एवं र्धामिक स्थल के चित्र का प्रयोग करना र्वजित, उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 40 लाख रुपए की अधिकतम सीमा में­ ही चुनावी खर्च कर सकता है।
इस अवसर पर­ उपखंड अधिकारी दौसा मूलचंद लुनिया, एडीपी भगवत यादव, सहायक जनसंपर्क अधिकारी छगनलाल यादव, जिलाध्यक्ष डॉ प्रभुदयाल शर्मा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं चुनाव शाखा के अधिकारी व र्कामिक उपस्थित रहे।
Next Story