सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर एवं प्रत्यायन संस्था राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एडीआर केंद्र जिला न्यायालय परिसर में बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में साइबर अपराध मुक्त राष्ट्र निर्माण एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं अभिभावक) संशोधन अधिनियम 2021, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम 2016 एवं पीड़ित मुआवजा योजना के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार थे और अध्यक्षता जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि एडीएम डॉ सूरज सिंह नेगी और डिप्टी ट्रैफिक दीपक गर्ग थे। श्वेता गुप्ता ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का पालन करते हुए बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए उन विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्य अतिथि अरविन्द कुमार जे.जे. ने अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या असामाजिक कार्य किया जाता है, तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहा जाता है।
कानूनी दृष्टिकोण से, बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किए गए कानून के खिलाफ एक अधिनियम है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विशिष्ट अतिथि एडीएम डॉ सूरज सिंह नेग ने कहा कि साइबर अपराध एक आपराधिक कृत्य है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर उपकरण या किसी अन्य स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करके किया जाता है। इस अपराध को करने के लिए हैकर्स या अपराधियों के अलग-अलग मकसद होते हैं। दीपक गर्ग ने कहा कि साइबर अपराध के कई उदाहरणों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, सिस्टम को नष्ट करने के लिए वायरस जैसे मैलवेयर बनाना या भेजना या पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना आदि शामिल हैं। अपने दिमाग का सकारात्मक तरीके से उपयोग करने के बजाय, वे खुद को साइबर में संलग्न करते हैं। आपराधिक गतिविधियाँ। यह दिन-ब-दिन हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। संगोष्ठी के अंत में मुख्य वक्ता राजेश कुमार तिवारी वकालत अधिकारी प्रयास संस्था ने बाल अधिकार और बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी. साथ ही साइबर क्राइम के दुष्परिणाम और साइबर क्राइम से बचाव के लिए जरूरी बातें बताई गईं।