राजस्थान
Cricketer Yash Dayal को यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली
Tara Tandi
24 Jan 2026 12:34 PM IST

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Jaipur जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को IPL चैंपियन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल को रेप केस के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी। जस्टिस गणेशराम मीना ने दयाल की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया और उन्हें 30 जनवरी तक जांच अधिकारी (IO) के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
जयपुर के सांगानेर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दयाल के वकील चंद्रशेखर शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने IO को केस डायरी के साथ पेश होने का निर्देश दिया था। IO ने इसका पालन किया और शुक्रवार को कोर्ट में मौजूद थे।
बचाव पक्ष ने कहा कि कथित घटना के लगभग दो साल बाद FIR दर्ज की गई थी और जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी।
गौरतलब है कि POCSO कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद दयाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
दयाल के वकील के अनुसार, क्रिकेटर हमेशा शिकायतकर्ता से सार्वजनिक जगहों पर और टीम के दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में मिलते थे। बचाव पक्ष ने दावा किया कि दोनों कभी भी सुनसान जगहों पर अकेले नहीं मिले।
यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने बातचीत के दौरान कभी नहीं कहा कि वह 18 साल से कम उम्र की है, और न ही FIR में यह ज़िक्र था कि कथित घटना के समय वह नाबालिग थी।
बचाव पक्ष ने आगे सवाल उठाया कि अगर कथित रेप कानपुर में हुआ था, तो शिकायतकर्ता बाद में याचिकाकर्ता के साथ अलग-अलग शहरों में यात्रा क्यों करती रही, यह कहते हुए कि इस पहलू को FIR में साफ नहीं किया गया है। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने बताया कि जयपुर का मामला शिकायतकर्ता को उत्तर प्रदेश में दर्ज रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के आठ दिन बाद दर्ज किया गया था।
यश दयाल का नाम एक FIR में है, जिसमें 2023 में जयपुर की एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप है, यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला द्वारा उनके खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराने के कुछ हफ़्ते बाद हुई, जिसने उन पर उसका "शोषण" करने का आरोप लगाया था।
सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन SHO अनिल कुमार जैमन ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत दर्ज FIR के आधार पर क्रिकेटर की पहचान की पुष्टि की थी, जिसमें कम से कम 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है, और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि IPL जीतने वाली फ्रेंचाइजी RCB के फास्ट बॉलर दयाल ने 2023 में पहली बार और फिर जयपुर के एक होटल में तब 17 साल की पीड़िता का रेप किया।
जैमन ने पहले कहा था, "आरोप है कि लगभग दो साल पहले, जब शिकायतकर्ता नाबालिग थी, तो उसने उसके क्रिकेट करियर को बनाने में मदद करने का वादा करके कई बार उसका रेप किया।" उन्होंने आगे कहा था, "इस साल, जब वह IPL ड्यूटी पर जयपुर में था, तो उसने उससे फिर संपर्क किया, उसे अपने होटल में बुलाया और कथित तौर पर वहां उसका रेप किया।"
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