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सीकर। सीकर कस्बे के कराड गांव में 13 वर्षीय चचेरे भाई की ब्लेड से गला रेतकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जज रैना शर्मा ने आरोपी कैलाश चंद (25) पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पारिवारिक विवाद में उसने अपने चचेरे भाई उत्तम अलोरिया की दिनदहाड़े हत्या कर दी जब वह खाना लेने स्कूल जा रहा था। ग्रामीणों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
8 जनवरी 2021 को कराड निवासी बजरंग लाल पुत्र मोटाराम ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका भतीजा उत्तम पुत्र गोपाल लाल दोपहर एक बजे स्कूल में पोषाहार लेने गया था। इसी दौरान पुराने पटवारी भवन के सामने कैलाश चंद्र पुत्र मंगलचंद ने पारिवारिक कलह के चलते ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी. ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हुए। उसने कैलाश को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। जिसमें 13 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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