राजस्थान
चेक बाउंस मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी को 6 माह की जेल
Shantanu Roy
22 July 2023 12:31 PM GMT
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दौसा। दौसा लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित एसीजेएम संख्या 2 ने चेक बाउंस के एक मामले में एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वहीं भुगतान न करने पर 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई. परिवादी त्रिलोक चंद शर्मा डीडवाना के अधिवक्ता सीताराम शर्मा ठंड ने बताया कि परिवादी से एक व्यक्ति ने 2013 में किसी काम के लिए 5 लाख 14 हजार रुपए उधार लिए थे. इसके एवज में उसने आईसीआईआई बैंक का चेक दिया था। जब शिकायतकर्ता ने चेक अपने बैंक खाते में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उस व्यक्ति से कई बार पैसे मांगे, लेकिन उसने नहीं दिए।
ऐसे में शिकायतकर्ता ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता गवाह और सबूत पेश किए गए, ऐसे में एसीजेएम द्वितीय प्रीति सिंह ने आरोपी मोहर पाल देवली को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया और परिवादी को 5 लाख 14 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए. वहीं 6 माह के अंदर पैसे नहीं देने पर आरोपी को 1 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी द्वारा पूर्व में दिए गए एक लाख रुपये को मुआवजा राशि में समायोजित कर दिया गया तथा शेष 4 लाख 14 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने का निर्देश दिया गया।
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Shantanu Roy
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