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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने 11 साल पहले जहाजपुर डकैती मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा ने बताया कि डकैती के मामले में करण सिंह उर्फ सद्दाम, महेंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा उर्फ लंगड़ा को सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. जबकि एक अन्य आरोपी राजेंद्र कुमार लोढ़ा को 5 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा ने बताया कि जहाजपुर निवासी श्यामलाल सोनी 9 जनवरी 2012 को अपनी दुकान गीतांजलि ज्वैलर्स बंद कर जा रहा था. इस दौरान उनके पास नकदी और जेवरात से भरा बैग था।जिसमें 450 ग्राम सोने के जेवरात व 20-25 किलो चांदी के जेवरात व दो लाख रुपए नकद रखे थे। इसी दौरान अचानक दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग आए और अपनी मोटरसाइकिल दुकान के सामने खड़ी कर उसके पास आए और उसके सिर पर डंडे से वार कर जेवरात व नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए. जिस पर जहाजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिस पर पुलिस कार्रवाई करती है
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