राजस्थान

अदालत ने हत्या के 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
3 Jun 2023 1:00 PM GMT
अदालत ने हत्या के 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
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कोटा न्यूज: करीब 9 साल पुराने दोस्त की हत्या के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ टोनू, बाबू उर्फ बजरंग और कैलाश को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया। उधार के पैसे के लिए आरोपियों ने अपने दोस्त गुलशन (22) पर पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। और मौके से फरार हो गया था।

परिवादी के वकील कमलकांत शर्मा ने बताया कि तीन अक्टूबर 2014 को अमृतखेड़ी निवासी गुलशन का खून से लथपथ शव सुकेत थाना क्षेत्र में पाटली नदी के पास मिला था. परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की कि शाम को गुलशन लोकी की सब्जी पैक करवाकर घर से निकला था.

कुछ देर बाद शव नदी किनारे पड़ा मिला। घटना से पहले बाबू और बजरंग लाल वहां से अपनी-अपनी बाइक से तेज रफ्तार में निकले थे। परिजनों ने सोनू, बाबू व बजरंग पर 1000 रुपये के लिए हत्या का शक जताया है.

विशेष लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में 27 गवाहों के बयान कराए गए। 33 दस्तावेज पेश किए। सोनू और बाबू लंबे समय से जेल में हैं।

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