राजस्थान

कोर्ट ने उदयपुर में एक आबकारी अधिकारी और उसकी बहू के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

Bhumika Sahu
13 July 2022 10:23 AM GMT
कोर्ट ने उदयपुर में एक आबकारी अधिकारी और उसकी बहू के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
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उम्रकैद की सजा सुनाई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उदयपुर, उदयपुर के सूरजपोल इलाके में चार साल पहले एक आबकारी अधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक जब देर रात अहमदाबाद से अपनी बहू का इलाज कर लौटा तो आरोपी उसे वैन में लिफ्ट की बात कहकर अपने साथ ले गया और लूट के बाद उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पांच हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

प्रकरण के अनुसार, 56 वर्षीय वरिष्ठ आबकारी अधिकारी यशवंत शर्मा, उनकी बेटी नेहा शर्मा और पोते रियांश शर्मा, जो अपनी बेटी और पोते का इलाज कर 27 जून 2018 की आधी रात को ओडियापोल रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। मत्स्य कॉलेज की नई कंपनी में सेक्टर 3 जाने के बहाने रास्ते में उसने यशवंत शर्मा को चाकू मार दिया और उसका पर्स और अन्य सामान ले गया।
पुलिस ने इंद्रा कॉलोनी के गोवर्धन विलास चुंगीनाका निवासी जगदीश पुत्र गिरधारीलाल ओड, रमेश पुत्र खेमराज, बलिचा ओम बन्ना को गोवर्धन विलास, राजमल पुत्र डालीचंद, गणेशलाल पुत्र रोडा और दीपक पुत्र भंवरलाल के खिलाफ गिरफ्तार किया है. प्रतापनगर..अपराधी के स्थान से अपराध में प्रयुक्त हथियार व वाहन जब्त किए गए। लूट का मामला बरामद कर लिया गया है। जांच पूरी होने के बाद पांचों के खिलाफ मुद्रा को अदालत में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली ने 21 गवाहों और 85 दस्तावेज दिखाकर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित किया. आरोपियों ने नेहा शर्मा और उसके पिता यशवंत शर्मा का अपहरण, लूट और हत्या कर दी। यह सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के सीरियल-4 की पीठासीन अधिकारी जयमाला पाणिगर ने आरोपी जगदीश ओड को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले के अन्य चार आरोपी रमेश, राजमल और गणेशला हैं।


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