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चित्तौरगढ़। पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। बेटे ने ही पिता के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नंबर एक की पीठासीन अधिकारी ने फैसला सुनाया है. अपर लोक अभियोजक अनिल बोहरा ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व 20 जून 2019 को भूपालसागर हाल गुलाबपुरा निवासी धनराज पुत्र हजारी जाट द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी.
रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपनी मां तुमू बाई के साथ कपास खाद बीज लेने गई थी। वापस गुलाबपुरा पहुंचने के बाद उसकी मां खेत में रखी चने की बोरियां भरने गई थी। इसी दौरान धनराज ने अपने पिता हजारी जाट को अपने खेत की ओर जाते देख लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका पिता अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करता था। शक होने पर वह पिता के साथ खेत में गया और मां की तलाश करने लगा। इस दौरान उसने अपने पिता को खेत से भागते देखा।
खेत में देखा तो मां के सिर से खून निकल रहा था। वह मर चुकी थी। बेटे ने बताया था कि पिता ने ही मां के सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने मामले में आरोपी हजारी जाट को गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने दोनों पक्षों को सुना। पीड़ित पक्ष की ओर से 17 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए। कपासन में एक कैंप के दौरान जज ने आरोपी को दोषी करार दिया। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
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