अदालत ने गांजा तस्कर को 5 साल की जेल, 50,000 रुपए जुर्माना लगाया
कोटा: विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने मंगलवार को गांजा तस्करी में आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुमार्ना भी लगाया है। कैथून पुलिस ने आरोपी मोनू कुमार पुत्र नरेंद्र मीणा निवासी खेड़ारसूलपुर चौराहा थाना कैथून को गश्त के दौरान 10 किलो 74 ग्राम गांजा सहित पकड़ा था। विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह निर्भय ने बताया कि कोटा जिला ग्रामीण एसपी तत्कालीन थानाधिकारी कैथून के साथ 27 अप्रैल 2019 को गश्त एवं चेकिंग कर रहे थे।उसी दौरान एक व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे को कंधे पर रखकर पैदल- आ रहा था। पुलिस को देखकर वापस जाने लगा। पुलिस ने शक होने पर उसे रोका पूछताछ की तो घबरा गया संतोषतनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने उसे गांजा समेत डिटेन कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोनू कुमार पुत्र नरेंद्र मीणा निवासी खेड़ारसूलपुर चौराहा थाना कैथून का होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 10 किलो 74 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा ) बरामद कर जब्त किया।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद मोनू कुमार के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह लेखबद्ध करवाए और कुल 53 दस्तावेज पेश किए ग। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी मोनू कुमार को दोषी करार कर 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 जुमार्ने की सजा से दंडित किया।