अदालत ने हत्या के आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कोर्ट रूम न्यूज़: झुंझुनू पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 का है। युवक ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों की शादी को पांच साल हो चुके थे। बुहाना के पास नानवास निवासी हवा सिंह ने 11 जुलाई 2019 को बुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई सुखबीर ने पांच साल पहले सविता से शादी की थी. दोनों परिवार से अलग रहते थे। 10 जुलाई की रात उसके घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आई। जिस पर उसने वहां जाकर देखा कि सुखबीर खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी के हाथ में चाकू है। उन्होंने कहा कि गुस्से में सुखबीर के सीने में चोट लग गई, उसे अस्पताल ले चलो.
जिस पर उन्होंने अपने बड़े भाई दयानंद को सूचना दी। तब तक सुखबीर की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद पत्नी सविता के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक उदयभान सिंह ने 29 साक्ष्य और 12 गवाहों को अदालत में पेश किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी सविता को सुखबीर की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया.