राजस्थान
कोर्ट ने बहुचर्चित वकील हत्याकांड मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई सजा
Shantanu Roy
31 July 2023 12:13 PM GMT
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चित्तौरगढ़। प्रतापगढ़ के चर्चित वकील गिरिराज जोशी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय चित्तौड़गढ़ ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. साल 2021 में इस मामले में 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई है. मामले में दो आरोपी वांछित थे, नौगांवा निवासी वसीम पुत्र नियामत खां और खेरादी मोहल्ला, प्रतापगढ़ निवासी शाकिर पुत्र शफी मोहम्मद। गुरुवार को दोनों की सुनवाई हुई. वसीम किसी अन्य मामले में प्रतापगढ़ जेल में बंद है। उसकी सुनवाई वीसी के जरिए हुई, जबकि शाकिर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। लोक अभियोजक सुरेशचंद्र शर्मा ने बताया कि मामले के अनुसार 6 जनवरी 2007 को शाम 6.45 बजे प्रतापगढ़ के अधिवक्ता गिरिराज पुत्र मदनलाल जोशी अपने कार्यालय में बैठे थे। ऑफिस में उनके साथ विशाल साल्वी, राहुल कबाड़ी और नरेंद्र कबाड़ी भी बैठे थे. अचानक एक व्यक्ति आया और आते ही उसने वकील जोशी पर तमंचे से फायर कर दिया।
गोली उसकी दाहिनी पसली और कनपटी में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी बाहर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा अपने साथी के साथ मंदसौर नाके की ओर भाग गया। इसकी जानकारी विशाल साल्वी ने पुलिस को दी. इस संबंध में कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था। लोक अभियोजक सुरेशचंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की जांच के बाद प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग समय में इस मामले में कुल दस आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार चालान कोर्ट में पेश किए. प्रथम आरोपी बड़ी होली (मंदसौर) निवासी भाऊदीन उर्फ बौदीन पुत्र अब्दुल शकूर, नौगावां (अरनोद) निवासी वसीम खान पुत्र नियामत खान पठान, अखेपुर (अरनोद) निवासी अमीन खान पुत्र जानस खान पठान थे। , प्रतापगढ़ के खेरादी मोहल्ला निवासी शाकिर पुत्र शफी मोहम्मद, नौगवां निवासी चुन्नू उर्फ इमरान खान पुत्र डेरन खान और मुस्तफा पुत्र महमूद खान को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया।
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Shantanu Roy
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