राजस्थान

कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

Shantanu Roy
19 May 2023 10:34 AM GMT
कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया
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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ लिंचिंग मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर 2021 को पीड़ित गोंजी पुत्र मोरवानिया निवासी रूपा मेघवाल व प्रभु पुत्र सावजी मेघवाल काम के सिलसिले में घंटाली गए थे. वहां उन्हें प्रभुलाल का पुत्र देवचंद मिला। उनसे किसने कहा कि आप लोग मोरवानिया आ जाइए, मेरी बहन वहां से भाग गई है। किससे बात करें इस बात पर वह और प्रभु मोरवानिया शाम 7 बजे प्रभुलाल के घर गए, तब ईश्वर ने उन्हें मेरे घर बैठकर बात करने को कहा, तो प्रभु, ईश्वर और प्रभु के पुत्र देवचंद और मुकेश वहीं बैठ कर बातें करने लगे. इस दौरान मुकेश और ईश्वर नाराज हो गए और प्रभु के बेटे सावजी से लड़ने लगे, उन्होंने लात मारकर छुड़ा लिया लेकिन ईश्वर और मुकेश लड़ते रहे। मारपीट में बिलदिया कालीघाटी निवासी प्रभु पुत्र सावजी की मौत हो गई। इस पर पीपलखुंट थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने 9 गवाह पेश किए। चिकित्सक ने भी मृतक की मौत तिल्ली फटने से दिल का दौरा पड़ने से होना बताया था। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
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