राजस्थान
नाबालिग के अपहरण मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा
Shantanu Roy
20 Aug 2023 11:28 AM GMT
![नाबालिग के अपहरण मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा नाबालिग के अपहरण मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/08/20/3330282-untitled-29-copy.webp)
x
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण के मामले आरोपी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी धन्ना पुत्र जोहन मीणा, हवजी पुत्र जोहन मीणा निवासी यान कालिया आंबापाल थाना देवगढ़ को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था कि 15 मार्च 2015 को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वह और उसकी पत्नी जंगल में मवेशी चराने गए हुए थे।
सुबह करीब 11 बजे आरोपी धन्ना और हवजी हमसलाह होकर मोटरसाइकिल लेकर आए और उसकी बेटी को अगवा करने की नीयत से कहा कि तेरा भाई तुझे जावदा मजदूरी के लिए बुला रहा है। बेटी ने मना किया तो आसपास कोई व्यक्ति नहीं देखकर नाबालिग बेटी को जबरन किसी की पत्नी बनाने की नीयत से उदयपुर ले जा रहे थे। रास्ते में जावदा में ये लोग रूके। वहां उसका बेटा काम कर रहा था। बेटी की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा और आरोपियों से बेटी को छुड़ाया। इस परिवाद पर महिला पुलिस थाना ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से मामले को 10 गवाह पेश किए।
Tagsनाबालिग का अपहरणदो आरोपियोंKidnapping of minortwo accusedराजस्थान न्यूज हिंदीराजस्थान न्यूजराजस्थान की खबरराजस्थान लेटेस्ट न्यूजराजस्थान क्राइमराजस्थान न्यूज अपडेटराजस्थान हिंदी न्यूज टुडेराजस्थान हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज राजस्थानराजस्थान हिंदी खबरराजस्थान समाचार लाइवRajasthan News HindiRajasthan NewsRajasthan Ki KhabarRajasthan Latest NewsRajasthan CrimeRajasthan News UpdateRajasthan Hindi News TodayRajasthan HindiNews Hindi News RajasthanRajasthan Hindi KhabarRajasthan News Liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
![Shantanu Roy Shantanu Roy](/images/authorplaceholder.jpg?type=1&v=2)
Shantanu Roy
Next Story