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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण के मामले आरोपी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी धन्ना पुत्र जोहन मीणा, हवजी पुत्र जोहन मीणा निवासी यान कालिया आंबापाल थाना देवगढ़ को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था कि 15 मार्च 2015 को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वह और उसकी पत्नी जंगल में मवेशी चराने गए हुए थे।
सुबह करीब 11 बजे आरोपी धन्ना और हवजी हमसलाह होकर मोटरसाइकिल लेकर आए और उसकी बेटी को अगवा करने की नीयत से कहा कि तेरा भाई तुझे जावदा मजदूरी के लिए बुला रहा है। बेटी ने मना किया तो आसपास कोई व्यक्ति नहीं देखकर नाबालिग बेटी को जबरन किसी की पत्नी बनाने की नीयत से उदयपुर ले जा रहे थे। रास्ते में जावदा में ये लोग रूके। वहां उसका बेटा काम कर रहा था। बेटी की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा और आरोपियों से बेटी को छुड़ाया। इस परिवाद पर महिला पुलिस थाना ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से मामले को 10 गवाह पेश किए।
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