अदालत ने डोडा चूरा तस्करी के दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
कोर्ट रूम न्यूज़: राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी के मामले में आज पंजाब के दो तस्करों को चार-चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन मांडलगढ़ थाना प्रभारी रतन सिंह ने 10 नवंबर 2017 को पुलिस जाब्ते के साथ गश्त पर निकले। गोपाल तिराहे पर दो व्यक्ति खड़े नजर आये। इनमें से एक के हाथों में दो कपड़े के बैग और दूसरे व्यक्ति के कंधे पर एक बैग टंगा था। इनसे शंका के आधार पर पूछताछ की तो एक ने खुद को बरनाला, पंजाब निवासी गुरजंट सिंह एवं दूसरे ने खुद को हरफूल सिंह निवासी मोगा पंजाब का निवासी बताया। इनके पास मिले बैग्स की तलाशी ली तो गुरजेंट के पास बैगों में 14 किलो 300 ग्राम, जबकि हरफूल के पास 10 किलो 400 ग्राम डोडा-चूरा मिला। पुलिस ने डोडा-चूरा बरामद कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। बाद में दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट फाइल की थी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान करवाते हुये 46 दस्तावेज पेश कर गुरजंटसिंह एवं हरफूल सिंह पर लगे आरोप सिद्ध किये। शनिवार को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये दोनों को सजा एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।