राजस्थान

अदालत ने घूसखोर पटवारी को सुनाई 3 साल की सजा

Admin Delhi 1
6 July 2022 12:22 PM GMT
अदालत ने घूसखोर पटवारी को सुनाई 3 साल की सजा
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सिटी न्यूज़: कोर्ट ने तत्कालीन पटवारी को 10 साल पुराने रिश्वत मामले में सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत (एसीबी) के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने आरोपी घासीलाल कोडाप को तीन साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित पटवारी ने कृषि भूमि की मीटरिंग, जमा की प्रमाणित प्रति व नक्शे का पता लगाने के बदले तीन हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

अभियोजन के सहायक निदेशक अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 13 जनवरी 2012 को शिकायतकर्ता रामगंजमंडी के डोलट निवासी ने झालावाड़ एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसके पिता के पास मांडा पटवार क्षेत्र में खेती की जमीन है। जिसे नापा जाना था। बदले में पटवारी खासीलाल कोडप ने 3,000 रुपये की मांग की। पटवारी ने 2 हजार रुपये लिए। लेकिन पटवारी ने बीच में जमीन नापी। वह जमा की कॉपी नहीं दे रहा था और ट्रेस मैप ट्रेस कर एक हजार रुपये और मांग रहा था।

जिसके आधार पर शिकायत का सत्यापन किया गया। 16 जनवरी 2012 को रामगंजमंडी रेलवे स्टेशन पर आरोपी घासीलाल कोडाप को शिकायतकर्ता से एक हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया था। उसकी शर्ट की जेब से रिश्वत मिली थी।

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