राजस्थान
कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 साल की सुनाई सजा
Shantanu Roy
1 Aug 2023 12:17 PM GMT
x
पाली। एक्सओ कोर्ट नंबर 1 के वरिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सोमवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी नाबालिग का परिचित था और गांव छोड़ने आते-जाते समय उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि 25 मई 2022 को पाली जिले के सेंदड़ा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि 24 जनवरी 2022 को उसकी नाबालिग बेटी सेंदड़ा बाजार से करीब 3-4 किलोमीटर दूर गांव तक पैदल आ रही थी. इस दौरान रास्ते में उसे केसरपुरा (सेंदड़ा) निवासी गोपाल सिंह उर्फ नैना पुत्र किशन सिंह मेहरात मिला, जो उसका परिचित है। गांव छोड़ने की बात कहकर उसने उसे बाइक पर बैठा लिया और रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उतरने के लिए कहा लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी और गांव छोड़ने की बजाय तेज गति से बाइक चलाते हुए उसे चिताड़ जंगल की ओर ले जाने लगे। अनहोनी की आशंका से नाबालिग ने चलती बाइक से छलांग लगा दी। जिससे उसके दोनों जबड़े टूट गए। ब्यावर अस्पताल में पुलिस को दिए बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 के वरिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए आरोपी गोपाल सिंह को 3 साल की कैद और 17 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Tagsराजस्थान न्यूज हिंदीराजस्थान न्यूजराजस्थान की खबरराजस्थान लेटेस्ट न्यूजराजस्थान क्राइमराजस्थान न्यूज अपडेटराजस्थान हिंदी न्यूज टुडेराजस्थान हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज राजस्थानराजस्थान हिंदी खबरराजस्थान समाचार लाइवRajasthan News HindiRajasthan NewsRajasthan Ki KhabarRajasthan Latest NewsRajasthan CrimeRajasthan News UpdateRajasthan Hindi News TodayRajasthan HindiNews Hindi News RajasthanRajasthan Hindi KhabarRajasthan News Liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
Shantanu Roy
Next Story