राजस्थान

कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

Shantanu Roy
30 April 2023 11:54 AM GMT
कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा
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जालोर। कोतवाली थाना क्षेत्र के रतुजा निवासी नाबालिग से करीब डेढ़ साल पहले दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के विशेष जज हुकम सिंह राजपुरोहित ने यह फैसला सुनाया है. विशेष लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि थाना कोतवाली के रतूजा निवासी एक व्यक्ति ने 18 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग 17 सितंबर 2021 की रात से नहीं मिल रही है. मामले और जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने पीड़िता का पुलिस और कोर्ट में बयान दर्ज किया।
पीड़िता ने बयानों में टड़वा निवासी जीतराम उर्फ अशोक पुत्र बाबूलाल को बहला फुसला कर अपनी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म करने की बात कही है. पुलिस ने आरोपी जीतराम को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया, जिसके बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से जालौर न्यायालय में बीस गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पॉक्सो कोर्ट, जालौर के विशेष न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जीतराम उर्फ अशोक को नाबालिग लड़की का बहला फुसला कर बलात्कार करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. सुना। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली पेश हुए।
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