दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, SC-ST एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

बूंदी : पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नं. 01 बून्दी ने आरोपी सज्जन उर्फ देबू सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,न्यायालय ने पचास हजार रुपये के आर्थीक जुर्माना से दण्डित व 5 वर्ष व दस लाख रुपये जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए हैं.
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