राजस्थान

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, SC-ST एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

jantaserishta.com
3 Jun 2022 2:03 PM GMT
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, SC-ST एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
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बूंदी : पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नं. 01 बून्दी ने आरोपी सज्जन उर्फ देबू सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,न्यायालय ने पचास हजार रुपये के आर्थीक जुर्माना से दण्डित व 5 वर्ष व दस लाख रुपये जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए हैं.

थाना बसोली में 12फरवरी 2020 को फरियादी ने रिपोर्ट पेश की कि मेरे गांव का देबू सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत जो मेरी बहन को लेकर झगड़ा करता रहता है. 10 फरवरी को देबू सिंह रात को 10-11 बजे करीब मेरे घर के बहार चोक में होली देखकर आया ही था कि मेरे को गाली गलोच करते हुए जिन्दा नहीं छोड़ने की धमकी दी और जातिसूचक गाली देते हुए मारपीट की. मौके पर पिता ने बीच बचाव कर विवाद छुड़वाया था. इतना ही नहीं देबू सिंह ने मेरी छोटी बहन का फोटो का अश्लील विडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल करने की धमकी दी.
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी देबू सिंह के खिलाफ जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, कुछ समय बाद आरोपी जमानत पर बाहर निकल आया. वहीं, पुलिस ने 2020 में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नं.1 बून्दी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सज्जन उर्फ देबू सिंह पर धारा 451 आईपीसी में 2वर्ष व 1000 रुपये जुर्माना , धारा 323 आईपीसी 10 वर्ष व 2000 रुपये जुर्माना , धारा 504 आईपीसी में 2 वर्ष व 2000रुपये जुर्माना , धारा 376 (3) -376 (2) IPC 20 वर्ष की सजा व 50, 000 रुपये जुर्माना, धारा 5(L) 6 पोक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष की सजा व 50, 000 रुपये जुर्माना , धारा 3 (1) (X) (s) Sc & ST Act में 5 वर्ष दस हजार रुपये जुर्माना 3 (2) (V) Sc & ST Act में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जर्माना की सजा सुनाई हैं. अभियोजन की ओर से राकेश ठाकौर विशिष्ठ लोक अभियोजक पोक्‍सो कोर्ट नम्‍बर 1 बून्‍दी ने 19 गवाह व 41 दस्‍तावेज न्‍यायालय में पेश कर पैरवी की गई.
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