राजस्थान

कोर्ट ने नाबालिग लड़की का किडनैप और रेप के प्रयास के आरोपी को सुनाई सजा

Kajal Dubey
29 July 2022 2:53 PM GMT
कोर्ट ने नाबालिग लड़की का किडनैप और रेप के प्रयास के आरोपी को सुनाई सजा
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सिरोही, सिरोही पोस्को स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के प्रयास के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है। आरोपी नाबालिग को पास के घर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया।
पोस्को स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि 22 जून 2022 को एक व्यक्ति ने पिंडवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह साढ़े पांच बजे शौचालय गई थी. वहां अचानक चंदन सिंह का बेटा मोहन सिंह आया और उसका हाथ पकड़कर पास के एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर और लोग पहुंचे और बीच-बचाव कर किसी तरह उसे बचाया।
इस मामले में परिजनों से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने 22 जून 2022 को पिंडवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया. नामजद मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में परिवाद पेश किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए और गवाही दी गई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होकर पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी चंदन सिंह पुत्र मोहन सिंह को 3 साल के कठोर कारावास और दो अलग-अलग धाराओं में 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी. . कर लिया है।
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