राजस्थान

कोर्ट ने तस्कर को सुनाई सात साल की सजा, एक आरोपी बरी

Admin4
7 Oct 2023 11:15 AM GMT
कोर्ट ने तस्कर को सुनाई सात साल की सजा, एक आरोपी बरी
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कोटा। कोटा मादक पदार्थ तस्करी के तीन साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद हनीफ निवासी सुल्तानपुर को 7 साल कठोर कारावास व 70 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी हनीफ को बाइक पर 24 किलो गांजा लेकर जाते समय पकड़ा था। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि घटना 24 जुलाई 2020 की है। मादक पदार्थ तस्करी व अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। उसी दौरान गांव सुरेला की तरफ से बाइक पर आ रहा एक युवक नाकाबंदी देख वापस भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद हनीफ निवासी वार्ड नंबर 23, सुल्तानपुर कोटा जिला का निवासी होना बताया।
तलाशी में उसकी बाइक से एक बैग मिला। जिसमें 24 किलोग्राम गांजा मिला। उसने भारत आदिवासी नाम के व्यक्ति से लाना बताया। जिसपर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार क़िया। कोर्ट में मोहम्मद हनीफ व भारत आदिवासी के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट में 14 गवाहों के बयान कराए। 72 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में आरोपी को सजा सुनाई जबकि भारत आदिवासी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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