अजमेर कोर्ट रूम: मासूम से रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास व 22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। अपने फैसले में जज ने कहा कि वर्तमान हालात में आरोपी के साथ नरमी का रुख उचित नहीं है। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि पिता ने मांगलियावास थाने में रिपोर्ट दी कि 14 दिसम्बर 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल गई और शाम सवा चार बजे उसकी बेटी पढ़ने लगी तो वह खेत पर काम के लिए चला गया। शाम को साढे़ पांच बजे जब वह वापस आया तो उसकी बेटी नहीं मिली। उसको काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। इस पर उसने 15 दिसम्बर 2019 को मांगलियावास थाने में मामला दर्ज कराया। करीब सवा दो माह बाद पुत्री को पुलिस ने दस्तयाब किया। बयान हुए और एफएसएल रिपोर्ट व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि हुई। बाद में न्यायालय में सुनवाई हुई।
मामले में 10 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने आरोपी राहुल काठात को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 44 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। अपने फैसले में जज बीएल जाट ने कहा कि वर्तमान में जो नाबालिग के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, यह सही नहीं। ऐसे में आरोपी के कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं है।