राजस्थान

अदालत ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 57 हजार रुपए जुर्माना लगाया

Admin Delhi 1
25 May 2023 10:47 AM GMT
अदालत ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 57 हजार रुपए जुर्माना लगाया
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भरतपुर न्यूज: भरतपुर जिले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने एक 26 साल के व्यक्ति 20 साल की सजा और 57 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था।

घटना कुम्हेर थाना इलाके की है, 17 सितंबर 2020 को दोपहर में 13 साल की नाबालिग अपने घर में सो रही थी। दूसरे कमरे में उसकी चाची सो रही थी। दूसरे कमरे में उसकी चाची सो रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति अरुण कुमार नाबालिग के घर में घुस गया, और नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और नाबालिग के घर से डेढ़ लाख रुपए भी ले गया। नाबालिग के परिजनों को जब पता लगा कि नाबालिग घर में नहीं है, तो उसे गांव में जगह-जगह ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं लग सका। आरोपी ने नाबालिग के साथ 9 दिन तक दुष्कर्म किया।

दूसरी तरफ नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते रहे। तो गांव के किसी व्यक्ति से पता चला कि पड़ोसी अरुण ही नाबालिग को अपने साथ ले गया है। जिसके बाद नाबालिग की चाची ने 24 सितंबर 2020 को कुम्हेर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 23 अक्टूबर को आरोपी गिरफ्तार कर लिया, और बच्ची को आरोपी के पास से दस्तयाब कर लिया। तब से आरोपी अंडर ट्रायल जेल में बंद था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 57 हजार का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में भी9 गवाह 35 दस्तावेज पेश किए गए।

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