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सीकर। सीकर की पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और ढाई लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी 6 माह तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा। 6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अधिवक्ता कैलाशदान कविया ने बताया कि परिवादी ने 19 मार्च 2018 को सीकर जिले के थोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री गांव के स्कूल में पढ़ती है. आरोपी अजय ने अपने मोबाइल में बेटी की अश्लील फोटो खींच ली थी। जिसके बाद आरोपी फोटो को वाट्सएप पर वायरल करने की धमकी देकर 6 माह तक लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग बेटी की फोटो व्हाट्सएप पर ग्रुप में शेयर कर दी। बाद में उसने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
इस घटना के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थोई थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. दुष्कर्म की मेडिकल पुष्टि के बाद पुलिस ने फाइल कोर्ट में पेश की। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार पंवार पेश हुए. कोर्ट में फरियादी के वकील की ओर से 23 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके बाद गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 के सीनियर जस्टिस अशोक चौधरी ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई. कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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