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अजमेर। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिश्ते में लगने वाले मामा को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 24 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। जज ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में नाबालिगों से बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। पोक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि केकड़ी थाने में 11 नवंबर 2020 को 17 वर्षीय नाबालिग के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि 8 नवंबर 2020 को उनकी पुत्री टॉयलेट के लिए घर के बाहर गई थी और वह वापस नहीं लौटी। जिसकी गांव में तलाश भी की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। करीब 2 महीने 10 दिन बाद नाबालिग को अहमदाबाद से डिटेन किया गया। पीड़िता ने बयानों में अपने साथ रेप होने की वारदात का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता से रेप करने वाले रिश्ते में लगने वाले मामा को गिरफ्तार कर लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि गुरुवार को पोक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने मामले में फैसला सुनाया। मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रिश्ते में लगने वाले मामा को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 24 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामले में 7 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए थे।
जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बालिका को उसके माता-पिता की विधिक संरक्षता में से बिना अनुमति के ले जाने और नाबालिग बालिका को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण कर ले जाने तथा नाबालिग बालिका के साथ उसकी सहमति व अनुमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने का गंभीर अपराध किया है। आरोपी को पीड़िता की मां राखी बांधा करते थी जिसका भी आरोपी ने लिहाज ना रखते हुए भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को तार-तार किया। देश में जिस प्रकार से नाबालिग बालिकाओं से यौन उत्पीड़न, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए आरोपी के प्रति नर्मी नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
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