राजस्थान

कोर्ट ने महिला की हत्या में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Admin4
2 Sep 2023 11:03 AM GMT
कोर्ट ने महिला की हत्या में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
x

दौसा। दौसा जिले के सिकराय अपर सैशन न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट ने महिला की हत्या के 7 साल पुराने मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटनाक्रम 29 दिसंबर 2016 को मानपुर थाना क्षेत्र के घूमणा गांव में दो पक्षों में झगड़े को लेकर हुआ था। एडीजे प्रदीप कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आयुध अधिनियम में भी सजा सुनाई है। परिवादी प्रहलाद मीणा निवासी घूमणा ने सिकराय अस्पताल में मानपुर पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसके भाई सूरज मीणा की पत्नी बृहस्पति देवी घर का काम कर रही थी। इस दौरान पड़ोस में एक पक्ष के खिल्लीराम व दूसरे के संजय मीणा के बीच हुए झगड़े में वह बीच-बचाव करने गई थी।

जहां अवैध देसी कट्टे से की गई फायरिंग में गोली लगने से महिला बृहस्पति देवी की मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट ताराचंद गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने 29 गवाह व 35 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर एडीजे कोर्ट ने हत्या व आयुध अधिनियम में खिल्ली उर्फ रामखिलाड़ी मीणा निवासी घूमणा को दोषसिद्ध घोषित किया। एडीजे प्रदीप कुमार ने अभियुक्त खिल्ली उर्फ रामखिलाड़ी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आयुध अधिनियम में 3 साल की सजा व एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अभियुक्त की दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

एक लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश कोर्ट ने न्यायिक दृष्टांत अंकुश शिवाजी गायकवाड बनाम महाराष्ट्र राज्य की क्रिमिनल अपील 3 मई 2013 का प्रतिपादित सिद्धांत बताते हुए कहा कि पीड़ित व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचाया जाना चाहिए जैसा कि वह घटना से पहले था। मामले में अभियुक्त ने मृतका बृहस्पति देवी की अवैध देसी कट्टे से गोली मारकर महज 40 साल की उम्र में ही हत्या कर दी, इससे उसके परिजनों की मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव बड़ा है। ऐसे में अभियुक्त के अर्थदंड की राशि में से एक लाख प्रतिकर के रूप में मृतका के वारिस को देने के आदेश भी दिए हैं।

Next Story