x
अलवर।अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 के जज प्रशान्त चौधरी ने किशनगढ़बास के गांव घासोली में 6 वर्ष पूर्व जमीन विवाद को लेकर तत्कालीन ASI की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने दो महिलाओं सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर एक- एक लाख का अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.
अपर लोक अभियोजक सुनील यादव एवं पीड़ित पक्ष के एडवोकेट भानुप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि 2 जनवरी 2017 को गांव घासोली निवासी जाकर हुसैन ने मामला दर्ज कराया कि गांव घासोली निवासी सेवानिवृत्त एएसआई सम्मी खान व उसके परिवार के लोगों ने तत्कालीन पुलिस सब इंस्पेक्टर साहब खान की धारदार हथियारों से घायल करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी.
साहब खान अलवर के एमआईए थाने में तैनात थे. छुट्टी पर घर आए हुए थे. पुलसि ने सम्मी खान, भूरे खान, कुर्शीद, रफीक, राहुल इमरान, मोहम्मद खान, शिताबी, रोशनी, अशर्फी के खिलाफ केस दर्ज किया. इसमें 10 मार्च 2017 को सम्मी खान, भूरे खान, खुर्शीद खान, राहुल खान के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया. बाद में दो महिलाओं असगरी व अशर्फी को भी मुलजिम माना.
प्रकरण में एडीजे प्रशांत चौधरी ने सम्मी खान, भूरे खान, कूर्शीद खान, राहुल खान व असगरी एवं अशर्फी को दोषी माना है. सभी को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह एवं 56 दस्तावेज पेश हुए.
Tagsराजस्थानराजस्थान न्यूज़दिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday
Admin4
Next Story