राजस्थान

अदालत ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Admin Delhi 1
24 Nov 2022 10:14 AM GMT
अदालत ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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टोंक कोर्ट रूम न्यूज़: विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति (अ.नि.) प्रकरण टोंक ने मेहंदवास क्षेत्र में जमीनी विवाद के मामले में एक जने की केरोसिन डालकर जला देने के बाद इलाज के दौरान मौत होने पर हत्या के दर्ज प्रकरण में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 आरोपियों को बरी करने के आदेश पारित किए। एसी-एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश चौपड़ा ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि 3 नवम्बर 2015 को दोपहर 11 बजे जमीनी विवाद के मामले में आरोपी परिवादी नाथूलाल बैरवा पुत्र कंवरी लाल बैरवा निवासी मेहंदवास के खेत पर सरसों की उगी फसल को ट्रेक्टर से नष्ट करने गए, जिस पर परिवादी के बेटे राजाराम ने मना किया, जिस पर आरोपियों ने पहले मारपीट की और ट्रेक्टर के टब में से केरोसिन की बोतल निकालकर राजाराम पर डाल दी और माचिस लगाकर जला दिया।

इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस में राजाराम की तीन-चार दिन के बाद मौत हो गई। राजाराम ने मौत से पहले पुलिस को पर्चा बयान दिया था, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है। जिस पर पुलिस ने 31 दिसम्बर 2012 को एफआर लगा दी थी, जिस पर न्यायालय ने 16 सितम्बर 2016 को पुन: प्रसंज्ञान लिया, जिस पर मामला धारा 302 में दर्ज किया गया। जिस पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में कुल 9 आरोपियो में से चार आरोपियों मनराज, रामसहाय उर्फ राजू, हंसराज पुत्रान जमनालाल, महावीर पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी मेहंदवास को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किए। वही इस मामले में शेष 5 आरोपियों जगदीश, लालाराम, रुपा देवी, गोपाली, गोपीलाल को दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए।

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