राजस्थान

कोर्ट ने नशा तस्कर को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया

Admin4
2 April 2023 7:58 AM GMT
कोर्ट ने नशा तस्कर को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया
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हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की एनडीपीएस विशेष अदालत ने एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि नगर पुलिस ने 13 फरवरी 2019 को आरोपी मदनलाल पुत्र पोलाराम निवासी वार्ड 3 नौरंगदेसर को पेट्रोलिंग के दौरान नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास से पुलिस ने कुल 1500 नशीली गोलियां बरामद की हैं. आरोपियों के पास से काले रंग की पॉलीथिन में तीनो सार के 70 पत्ते (700 गोलियां) और परवोरिंस्पा के 80 पत्ते (800 गोलियां) बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपी के साथ ही सद्दाम पुत्र नियाज निवासी लखुवाली को आरोपी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था.
उन्होंने बताया कि आरोपी मदनलाल ने लखुवाली निवासी सद्दाम से नशीला टैबलेट खरीदना स्वीकार किया था. अदालत ने मामले में 9 गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी मदनलाल को सजा सुनाई, जबकि सद्दाम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले में एनडीपीएस विशेष अदालत के न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने आरोपी मदनलाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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