राजस्थान

कोर्ट ने जानवेवा हमला करने के दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा

Shantanu Roy
19 May 2023 9:49 AM GMT
कोर्ट ने जानवेवा हमला करने के दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा
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सिरोही। जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने जानलेवा हमले के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने 51 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने बताया कि 29 सितंबर 2015 को जोगापुरा निवासी अजीबराम ने शिवगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उनका पुत्र पुखराज बाइक से घर से खेत की ओर जा रहा है. इसी बीच जैसे ही वह मोशाल रोड स्थित वीर बावसी मंदिर के पास पहुंचा। इसी बीच देशाराम व उसके अन्य साथियों ने पुखराज से मारपीट शुरू कर दी। शिवगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच एसआई पबराम को सौंप दी है। उसने विवेचना पूर्ण कर देशाराम व उसके साथियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने कोर्ट में 13 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी एवं लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायालय ने मामले के आरोपी देशाराम पुत्र बाबाराम निवासी जूना जोगापुरा को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये की सजा सुनाई. 51 हजार 500. जुर्माना।
सिरोही न्यूज़ डेस्क,जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने जानलेवा हमले के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने 51 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने बताया कि 29 सितंबर 2015 को जोगापुरा निवासी अजीबराम ने शिवगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उनका पुत्र पुखराज बाइक से घर से खेत की ओर जा रहा है. इसी बीच जैसे ही वह मोशाल रोड स्थित वीर बावसी मंदिर के पास पहुंचा। इसी बीच देशाराम व उसके अन्य साथियों ने पुखराज से मारपीट शुरू कर दी। शिवगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच एसआई पबराम को सौंप दी है। उसने विवेचना पूर्ण कर देशाराम व उसके साथियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने कोर्ट में 13 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी एवं लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायालय ने मामले के आरोपी देशाराम पुत्र बाबाराम निवासी जूना जोगापुरा को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये की सजा सुनाई. 51 हजार 500. जुर्माना।
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