अलवर: बहरोड़ एसीजेएम रविंद्र प्रताप सैनी ने चोरी करने और सामान खरीद करने के आरोप में तीन जनों को तीन-तीन साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के आर्थिक दंड़ की सजा सुनाई। तीनों आरोपी बहरोड़ के गांव जैनपुरबास के रहने वाले मुकेश (37) पुत्र प्रभुदयाल मेघवाल, शिम्भू उर्फ लादेन (23) पुत्र ख्यालीराम और नारायणपुर थाना क्षेत्र के गांव खरकड़ी का रहने वाला राजेश गुर्जर (33) पुत्र भजनलाल हाल कबाड़ी दूकान संचालक सोतानाला बहरोड़ को यह सजा सुनाई।
अपरलोक अभियोजक सुजीत सिंह ने बताया कि बहरोड़ थाना क्षेत्र के गांव जैनपुरबास के रहने वाले मोतीराम पुत्र रामावतार रावत ने 4 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई की सोतानाला इंडस्ट्रीज एरिया में उनकी कंपनी का प्लॉट है। जिसका नंबर G-128_B है। जिसकी कंपनी में 3 सितंबर की मध्य रात्रि को गांव के मुकेश पुत्र प्रभु मेघवाल और शंभू उर्फ लादेन पुत्र ख्यालीराम गुर्जर ने अंदर घुसकर ऑफिस के शीशे तोड़ दिए। जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। छत का पंखा, चाबी, पाना सेट, ट्रक का जैक, लोहे की रोड, दो पुली, एक बड़ा शिकंजा, दो पाइप और कीमती सामान चुरा ले गए।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच एएसआई सुरताराम को सुपुर्द की। कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने चोरी करना कबूल करते हुए सामान को कबाड़ी की दूकान पर बेचना बताया। पुलिस ने चोरी का खरीद किया गया सामान राजेश गुर्जर पुत्र भजनलाल निवासी खरकड़ी थाना नारायणपुर हाल कबाड़ी की दुकान संचालक सोतानाला से बरामद किया।