राजस्थान

कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

Shantanu Roy
28 May 2023 10:22 AM GMT
कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा
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सिरोही। पॉक्सो विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि, सह आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है. पॉक्सो विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार एक महिला ने 26 जून 2020 को पिंडवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 22 जून 2020 को उसकी दो नाबालिग बेटियां पानी लेने कुएं पर जा रही थीं. इसी बीच बेरी के पीछे से बाइक पर सवार रवि उर्फ रविया पुत्र समीरा गरासिया व राजूराम उर्फ रजिया गरासिया आए और अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बड़ी बेटी का मुंह दबाकर घसीट कर ले गए और कुछ दूर स्थित खाई में ले गए. वहां ले जाकर राजूराम ने नाबालिग को नीचे फेंक दिया और कपड़े फाड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उनकी 6 साल की छोटी बेटी ने दोनों पर पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने बड़ी बेटी को नहीं छोड़ा।
बाद में उसकी दोनों बेटियां डर के मारे घर आ गईं। उसने किसी से बात नहीं की। 2 दिन बाद उससे प्यार से पूछने पर उसने पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही पीड़िता के पहने हुए कपड़े भी जब्त कर लिए और पीड़िता का मेडिकल भी कराया. इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच हुई बहस के दौरान अभियुक्तों द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त पीड़िता को घसीट कर खाई में ले गये जहां उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आयी और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई सुन नहीं सकता। इसके साथ ही पथराव करने वाले चश्मदीद गवाह में पीड़िता की एक छोटी बहन भी है, वह केवल 6 साल की है, वह झूठ नहीं बोल सकती, इस दौरान सरकारी वकील द्वारा 13 गवाहों की गवाही हुई और 34 दस्तावेज पेश किए गए, अदालत ने सहमति जताई लोक अभियोजक प्रकाश धवल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आरोपी राजू राम उर्फ रजिया ग्रासिया को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि रवि कुमार उर्फ रवि ग्रासिया को 5 वर्ष सश्रम कारावास व दण्डित किया गया है. 10 हजार के जुर्माने के साथ।
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