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झालावाड़। झालावाड़ में पोक्सो कोर्ट प्रथम ने सगी भतीजी के साथ के बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई गई साथ ही 50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया पोक्सो कोर्ट-1, झालावाड़ के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने झालावाड़ के पिलखाना निवासी आरोपी शाकिर उर्फ मुंडा सजा सुनाई अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न कराने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा.
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि दिनांक 20.05.2022 को पीड़िता ने माता के साथ महिला थाना, झालावाड़ में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 15.05.2022 को पीड़िता के माता-पिता दादाजी का ऑपरेशन करवाने के लिए कोटा गए हुए थे. घर पर वह अकेली थी उसके चाचा खाना बनाने के बहाने उसे दुर्गपुरा तालाब के पास खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया दुसरे दिन अभियुक्त ने पीड़िता के कपड़े बदले व उसको स्नान भी करवा दिया ओर आरोपी ने धमकी दी कि घर मे किसी को बताया तो तुझे और तेरे छोटे भाई को जान से मार दूंगा दुसरे दिन पीड़िता ने अपने माता-पिता सारी घटना बताई पिता ने परिवार की बदनामी होगी फिर पीड़िता के मामा घर आए तब पीड़िता उनके साथ बाहर गई थी तो उसने मामा को सारी घटना बताई. मामा व मां के साथ उसने थाने में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी
पूरे मामले में पुलिस ने अनुसंधान के बाद दिनांक 24.052022 को मुल्जिम को गिरफ्तार किया था तब से मुलजिम आज दिनांक तक न्यायिक अभिरक्षा में झालावाड़ कारागृह में बंद है. राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने केस की पैरवी करते हुए पत्रावली में 15 गवाह व 23दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने मुलजिम को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने मुल्जिम शाकीर उर्फ मुन्डा को 20 वर्ष का कठोर कारावास व पच्चास हजार का अर्थदण्ड लगाया जुर्माना जमा न कराने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा.
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